नई दिल्ली, मई 14 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को सुनवाई टाल दी। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उच्च न्यायालय के सामने जल्दी सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में संयुक्त अनुरोध पर सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद 16 जुलाई तक स्थगित की जाती है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामला उच्च न्यायालय के सामने 28 अगस्त के लिए सूचीबद्ध है। अंतरिम आदेश जारी रखने का निर्देश दिया गया है। ईडी ने कहा कि उन्होंने निचली अदालत के नौ अक्तूबर, 2024 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत में ईडी को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों व डिजिटल उपकरणों की प्रतियां आरोपियों को देने का निर्देश दिया गया था।

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