नई दिल्ली, फरवरी 17 -- संविधान के तहत मूल्यवान अधिकार है यात्रा- अदालत - राउज एवेन्यू अदालत ने रेड्डी को विदेश यात्रा की दी अनुमति नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने हैदराबाद के व्यवसायी पी शरथ चंद्र रेड्डी को राउज एवेन्यू अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि यात्रा करना संविधान के तहत मूल्यवान अधिकार है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने पाया कि प्रवर्तन निदेशालय के साथ-साथ सीबीआई ने किसी भी प्रकार के असहयोगा का दावा नहीं किया है। इसको ध्यान में रखते हुए अदालत ने रेड्डी को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 19 से 26 फरवरी के बीच दुबई की यात्रा की अनुमति दे दी है। बता दें कि रेड्डी सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। न्यायाधीश ने कहा कि क...