नई दिल्ली, मई 29 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले के आरोपी अमित अरोड़ा को हाईकोर्ट ने 6 से 16 जून तक दुबई जाने की अनुमति दे दी है। अरोड़ा ने खुद और अपने नाबालिग बेटे के इलाज के लिए यात्रा की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने आरोपी कारोबारी अमित अरोड़ा के आवेदन पर सुनवाई करते हुए उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी है। पीठ ने इस अवधि के दौरान उनके खिलाफ खोले गए एलओसी को निलंबित करने का निर्देश दिया है। अरोड़ा ने अधिवक्ता प्रभाव रल्ली के माध्यम से हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। इसमें उन्होंने दुबई जाने की अनुमति, एलओसी को निलंबित करने और अपने पासपोर्ट को जारी करने की मांग की थी। पीठ ने कुछ शर्तों के साथ अरोड़ा को दुबई जाने की अनुमति दी है। इनमें 20 लाख रुपये की फिक्सड डिपोजिट भी...