संतकबीरनगर, मई 24 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर आबकारी अधिनियम के एक आरोपी को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक व एसीजेएम सुनील कुमार सिंह की कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी अशोक कुमार पर चार हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन अधिकारी संदीप चौबे ने बताया कि प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध मेंहदावल थाने में वर्ष 2019 में आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ था। आरोपी अशोक कुमार पुत्र लालमन ग्राम भरथुआ थाना मेंहदावल का निवासी है। विवेचना के उपरांत मेंहदावल पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। विचारण के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक व एसीजेएम सुनील...
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