संतकबीरनगर, जुलाई 15 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। अपराध स्वीकार करने पर आबकारी अधिनियम के अलग - अलग दो मामलों में दो आरोपियों को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक व एसीजेएम सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई । कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ किशुन व रामचन्दर गुप्ता पर एक - एक हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर प्रत्येक आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि आबकारी अधिनियम के दो अलग - अलग मामलों में दो आरोपियों के विरुद्ध मेंहदावल थाने में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ किशुन पुत्र सीताराम मोहल्ला नई बाजार व राम चन्दर गुप्ता पुत्र बुड्डू गुप्ता ग्राम जमुअरिया खुर्द थाना मेंहदावल के रहने वाले हैं। इ...
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