संतकबीरनगर, जुलाई 15 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। अपराध स्वीकार करने पर आबकारी अधिनियम के अलग - अलग दो मामलों में दो आरोपियों को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक व एसीजेएम सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई । कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ किशुन व रामचन्दर गुप्ता पर एक - एक हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर प्रत्येक आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि आबकारी अधिनियम के दो अलग - अलग मामलों में दो आरोपियों के विरुद्ध मेंहदावल थाने में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ किशुन पुत्र सीताराम मोहल्ला नई बाजार व राम चन्दर गुप्ता पुत्र बुड्डू गुप्ता ग्राम जमुअरिया खुर्द थाना मेंहदावल के रहने वाले हैं। इ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.