उन्नाव, जून 12 -- उन्नाव। न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के मुकदमों की सुनवाई के दौरान तीन दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है। पुरवा थाना पुलिस ने नौ अगस्त 2010 को क्षेत्र के भभूतीखेड़ा गांव निवासी प्रकाश, बांगरमऊ थाना पुलिस ने 30 मार्च 2019 को भिखारीपुर पटसिया गांव निवासी सत्यनारायण व 12 अक्तूबर 2020 को सजल कुशवाहा को अवैध शराब के साथ पकड़ा था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा में कार्यवाई की थी। मुकदमें के विवेचकों ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष से पीओ आरसी अमित व मो. तारिक खान की दलील व साक्ष्य के आधार पर प्रकाश, सत्यनारायण व सजल कुशवाहा को दोषी माना है। न्यायाधीश ने प्रकाश को 3700 रुपये, सत्यन...