संतकबीरनगर, जुलाई 24 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर आबकारी अधिनियम के दो अलग - अलग मामलों में दो आरोपियों को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक व एसीजेएम सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी बाबूलाल व ब्रजेन्द्र गुप्ता प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपए कुल चार हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में आरोपी बाबूलाल पुत्र जियाऊ ग्राम कोनी गायघाट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर के विरुद्ध वर्ष 2021 में तथा ब्रजेन्द्र गुप्ता पुत्र शिव पूजन ग्राम साड़ेकला थाना मेंहदावल के विरुद्ध वर्ष 2020 में मेंहदावल थाने में आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ ...