संतकबीरनगर, सितम्बर 18 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर आबकारी अधिनियम के तीन मामलों में सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी सुरजीत व अमरजीत दोनों सगे भाइयों व विश्वदेव निषाद प्रत्येक पर चार-चार हजार रुपए कुल 12 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर प्रत्येक आरोपियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि प्रकरण में आरोपी सुरजीत व अमरजीत पुत्रगण दयालु तथा विश्वदेव निषाद मोहल्ला अव्वल केवटहिया थाना मेंहदावल के रहने वाले हैं। इन आरोपियों के विरुद्ध वर्ष 2020 में मेंहदावल थाने में आबकारी अधिनियम का अलग-अलग अभियोग पंजीकृत हुआ था। व...
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