नई दिल्ली, दिसम्बर 20 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। याचिका में राष्ट्रीय राजधानी के बाहर रजिस्टर्ड बीएस IV वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार 17 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर ऐसे वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित इसी तरह के मुद्दों पर विस्तृत आदेश पारित किए हैं। इस याचिकाकर्ता को भी सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि इसे वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक कार्यवाही में वायु ...