संवाददाता, जून 4 -- आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और उनके समर्थकों की डिस्चार्ज अर्जी एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। इसके साथ ही संजय सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। संजय सिंह पर बिना इजाजत सभा करने का आरोप है। पुलिस ने उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया था। डिस्चार्ज अर्जी खारिज किए जाने के बाद आरोपियों ने कोर्ट में हाजिरी लगाई और बयान दर्ज कराते हुए आरोपों से इनकार किया। अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। चार साल पहले दर्ज हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सांसद और अन्य आरोपियों को मुकदमे से मुक्त करने की मांग रद्द कर दी। जिसके बाद उन्होंने बयान दर्ज कराया। सासंद संजय सिंह और उनके 12 समर्थकों पर 13 अप्रैल 2021 को बंधुआ कला थाना प्रभारी प्रवीण कुमा...
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