नई दिल्ली, सितम्बर 13 -- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को आप विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के इस्तेमाल की आलोचना की। उन्होंने इस कार्रवाई को कानून का दुरुपयोग बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मलिक के खिलाफ शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन एक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ इतने कठोर कानून का इस्तेमाल ज्यादती है। पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने कहा कि कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। डोडा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मलिक पर 8 सितंबर को जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम 1978 (पीएसए) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उनकी गतिविधियां कथित रूप से लोक व्यवस्था के लिए हानिकारक थीं। यह अधिनियम एक निवारक निरोध कानून है, जो जम्मू-कश्मीर में अधिकारि...