नई दिल्ली, जून 11 -- बटला हाउस क्षेत्र में तोड़फोड़ का मामला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बटला हाउस क्षेत्र में अनधिकृत ढांचों पर तोड़फोड़ मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की जनहित याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया। यह तोड़फोड़ की कार्रवाई बुधवार के लिए निर्धारित थी। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि इस तरह की जनहित याचिका में संरक्षण का सामान्य आदेश पारित करने से व्यक्तिगत वादियों के मामले को जोखिम में डालने की संभावना होती है। कोर्ट की टिप्पणी को देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है। ताकि याचिकाकर्ता क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को तीन कार्य दिवसों...