नई दिल्ली, मई 2 -- गुजरात हाई कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन हमले के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए नौ पुलिस कांस्टेबलों को हटाए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। इस हमले में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में 58 यात्री जिंदा जल गए थे। कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं को करते हुए कहा कि लापरवाही के कारण ट्रेन में उनकी गैरमौजूदगी ने गोधरा कांड में अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि अगर वह साबरमती ट्रेन में मौजूद होते थे तो गोधरा कांड को रोका जा सकता था। जस्टिस वैभवी डी. नानावती ने अपने फैसले में कहा, याचिकाकर्ताओं ने रजिस्टर में फर्जी एंटी की और शांति एक्सप्रेस से अहमदाबाद लौट आए। अगर कॉन्सटेबल अहमदाबाद पहुंचने के लिए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से ही रवाना होते, तो गोधरा में हुई घटना को रोका जा सकता था। ...