नई दिल्ली, दिसम्बर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व IAS अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए दो टूक कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई टॉप ब्यूरोक्रेट है, वह हाई कोर्ट को दरकिनार करके सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच छत्तीसगढ़ में अलग-अलग कथित घोटालों से जुड़े मामलों में CBI, ED द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी पर सुनवाई के दौरान इस दौरान CJI सूर्यकांत ने ये टिप्पणी की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले और कोयला घोटाले के आरोपियों द्वारा दायर मामलों के एक बैच को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट किया गया था। दरअसल, अनिल टुटेजा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए SLP फाइल की थी, जिसमें उनके खिलाफ आगे...