नई दिल्ली, मार्च 17 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में तोड़फोड़ मामले में राउज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली पुलिस को आप नेता राघव चड्ढा को पूरक आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। यह मामला साल 2020 में दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा नेता आदेश गुप्ता और अन्य के खिलाफ मामले में जांच की निगरानी के लिए राघव चड्ढा की याचिका के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल को तय की गई है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 24 दिसंबर, 2020 को दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में हुई तोड़फोड़ के संबंध में कोविड मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसका कथित तौर पर तत्कालीन दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश...