नई दिल्ली, जुलाई 17 -- रेप के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगाने वाली महिला को ही खूब सुनाया। इसके अलावा आरोपी की अग्रिम जमानत भी बरकरार रखी। गुरुवार को हुई सुनवाई में बेंच ने महिला से कहा कि आप शादीशुदा हैं और उसके बाद भी अवैध तौर पर संबंध बनाए। ऐसे में आप कैसे रेप का आरोप लगा रही हैं। बेंच ने कहा कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रही थीं, जो अपने आप में एक अपराध है। यही नहीं बेंच ने कहा कि शादी से इतर किसी अन्य शख्स से आपका शारीरिक संबंध बनाना गलत था और आप पर खुद इस मामले में केस चलना चाहिए। जस्टिस एम.एम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने महिला की ओर से दायर याचिका के जवाब में यह बात कही, जिसमें उसने कहा था कि आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज होनी चाहिए। महिला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरोपी ने शादी का वादा किया था ...