नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट राजस्थान में लागू हुए अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील से पूछा कि आप इस कानून से व्यथित क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट सोमवार को राजस्थान में पिछले महीने लागू हुए अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून के कई प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राजस्थान विधानसभा द्वारा सितंबर में पारित राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 के खिलाफ याचिकाओं पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। पीठ ने एक याचिकाक...