आगरा, दिसम्बर 3 -- जनपद के नगरीय क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा कोर बनेगी। इसमें अवैतनिक स्वयं सेवकों, सदस्यों की नियुक्ति, तैनाती होगी। यह प्रक्रिया नागरिक सुरक्षा अधिनियम, नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम व नागरिक सुरक्षा नियमावली के तहत होगी। इसका मकसद नागरिकों को नागरिक सुरक्षा सिखाकर आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा उपायों पर काम किया जा सकेगा। ये होती हैं नागरिक सुरक्षा कोर की गतिविधियां डीएम प्रणय सिंह ने बताया कि, नागरिक सुरक्षा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा संगठन के कार्यों को परिभाषित किया गया है। जिसमें प्राशिक्षण, अभ्यास, प्रदर्शन एवं हवाई हमले से जन-धन की सुरक्षा, शान्तिकाल में नागरिक सुरक्षा, नगर की नागरिक आबादी को भावी युद्ध तथा उससे उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना, आपातकालीन परिस्थितिय...