नई दिल्ली, अगस्त 6 -- तलाक के एक केस में एलिमनी की मोटी डिमांड पर सुप्रीम कोर्ट ने महिला को खूब सुनाया है। 18 महीने की चली शादी में महिला ने 12 करोड़ रुपये कैश और मुंबई की एक हाईप्रोफाइल सोसायटी में फ्लैट मांग लिया था। इस पर अदालत ने फ्लैट देने का तो आदेश दिया, लेकिन 12 करोड़ रुपये की मांग को गलत बताते हुए कहा कि आपके साथ न्याय होगा। लेकिन इसके चक्कर में पुरुष पर भी गैर-जरूरी बोझ नहीं डाला जा सकता। अदालत ने महिला की दलीलों को खारिज किया तो वहीं पढ़ा-लिखा होने की बात कहते हुए कहा कि आप भी अपने गुजारे के लिए कोई बढ़िया नौकरी कर सकती हैं। आइए जानते हैं, अदालत ने क्या-क्या कहा... चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि आप लोगों के बीच 2022 में जो समझौता हुआ था, उसमें आपने मुंबई का एक फ्लैट और उसके साथ दो पार्किंग पर सहमति जताई थी। तब आपकी ओर से...
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