नई दिल्ली, जनवरी 19 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार को आपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा नेता व राज्य सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को यह आदेश तब, दिया जब बताया गया कि मामले की जांच अगस्त में ही पूरी हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जॉयमाल्या बागची पीठ ने विशेष जांच दल (एसआईटी) की सीलबंद रिपोर्ट खोलकर देखने के बाद यह निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश ने रिपोर्ट में विचार करने के बाद कहा कि 'इसमें विभिन्न पहलुओं की जांच के बाद एसआईटी ने आरोपी मंत्री विजय शाह पर पर मुकदमा चलाने के लिए रा...
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