नई दिल्ली, अगस्त 25 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता आपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रो. अली खान महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत को एसआईटी द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से रोक दिया है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कहा कि उसने प्रो. महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज दो मामलों में से एक में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया है, जबकि दूसरे मामले में 22 अगस्त को आरोप पत्र दाखिल किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इसके बाद हरियाणा के संबंधित अदालत को प्रो. महमूदाबाद के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से रोक दिया। पीठ ने कहा है कि यदि संबंधित अदालत ने मामले में संज्ञान ले लि...