नई दिल्ली, मई 23 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और भारतीय वायु सेना को 'ऑपरेशन बालाकोट और 'ऑपरेशन सिंदूर में शामिल महिला सैन्य अधिकारी को फिलहाल सेवा से मुक्त नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वायु सेना की महिला अधिकारी विंग कमांडर निकिता पांडेय की याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। पांडेय ने स्थायी कमीशन देने से इनकार किए जाने के वायु सेना के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने महिला सैन्य अधिकारी की याचिका पर केंद्र सरकार और वायुसेना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, पीठ ने आदेश दिया है कि फिलहाल याचिकाकर्ता को सेवा से मुक्त नहीं किया जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने भारतीय वायुसेना को पेशेवर बल बताते हुए कहा कि सेवा...