नोएडा, अक्टूबर 31 -- ग्रेटर नोएडा। नसबंदी के दौरान लापरवाही से पालतू बिल्ली की मौत होने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सक को दोषी ठहराया है। आयोग ने चिकित्सक को 25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा की पीठ ने सुनवाई के बाद सुनाया। नोएडा के सेक्टर-107 निवासी तमन्ना गुप्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी कि डॉ. सुरेश सिंह, वेटनरी सर्जन और फिजिशियन, पेट वेल वेटनरी क्लीनिक चलाते हैं। फरवरी 2024 में उनकी मां रेखा गुप्ता ने क्लीनिक में पालतू बिल्ली की नियमित नसबंदी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली थी। क्लीनिक ने दावा किया था कि वे पूरी तरह तैयार हैं। पहले बिल्ली को एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई, जो 16 जुलाई को लगाई गई। इसके बाद नसबंद...
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