मथुरा, नवम्बर 14 -- मथुरा। चुनाव ड्यूटी में बस नहीं भेजने वाले को अदालत ने आपरेशन कन्विक्शन के तहत अदालत उठने तक और 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मगोर्रा थाना क्षेत्र में रहने वाले गिर्राज पुत्र बाबूलाल निवासी सौंख की बस को वर्ष 2005 में होने वाले चुनावों के लिए अधिग्रहित किया गया था। गिर्राज ने चुनाव ड्यूटी के लिए अपनी बस को नहीं भेजा था। इस पर सक्षम अधिकारी ने लेक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 167 के तहत गिर्राज के खिलाफ मगोर्रा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम/एडी द्वितीय की अदालत में हुई। अदालत में आपरेशन कन्विक्शन के तहत गिर्राज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने उसे अदालत उठने व 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
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