नई दिल्ली, सितम्बर 28 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की खिंचाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह स्पष्ट रूप से प्रतिवादी विभाग द्वारामनमाने ढंग से काम करने का मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 641 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन लोगों को जमानत दे दी। साथ ही मामले में गंभीर भूमिका निभाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर ईडी की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट रूप से ईडी ने इस मामले में मनमाने ढंग से काम किया है। जस्टिस अमित महाजन ने फर्जी निवेश योजनाओं और झूठे नौकरी के वादों के जरिए कई लोगों को कथित तौर पर ठगने के मामले में आरोपी विपिन यादव, अजय और राकेश करवा को समानता के आधार पर जमानत दे दी। जज ने 26 सितंबर के अपने आदेश में कहा कि ईडी ने ऐसे आरोपी को गिरफ्तार नह...