नई दिल्ली, दिसम्बर 9 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के उप-मुख्समंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी से कहा कि वे अपने मानहानि के मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने वालों को भी पक्षकार बनाएं। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य चौधरी ने स्थाई व जरूरी रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यौन संकेत देने वाली अपमानजनक सामग्री डाली गई है। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने चौधरी की जल्द सुनवाई के आग्रह को मान लिया। अब इस मामले में 13 जनवरी, 2026 को सुनने के बजाय इसी साल 16 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। चौधरी के वकील ने पीठ से इंटरनेट से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश देने की अपील करते हुए कहा कि वायरल वीडियो में उनके चेहरे पर एक महिला...