नई दिल्ली, दिसम्बर 23 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद से जुड़े एक मानहानि मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। यह याचिका YSR कांग्रेस पार्टी के नेता और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के पूर्व अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बा रेड्डी और उनकी पत्नी की ओर से दायर की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका पर कई मीडिया संस्थानों को समन जारी किया है। सुब्बा रेड्डी ने उन मीडिया संस्थानों के खिलाफ याचिका दायर की है जिन्होंने उन पर लड्डू प्रसादम के लिए घी की खरीद में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने मानहानिकारक आर्टिकल हटाने और 10 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बंसल ने टिप्पणी की कि चूंकि याचिकाकर्ता एक राजनेता हैं और उच्च सार्वजनिक पदों पर रहे हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सहनशील होना चाहिए। वरिष्ठ वकील ...