नई दिल्ली, जुलाई 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' पर सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले में हरियाणा एसआईटी को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच गलत दिशा में जा रही है। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी को प्रोफेसर को दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं थी। कोर्ट ने कहा, ''आपको उनकी जरूरत नहीं, बल्कि एक डिक्शनरी की जरूरत है।'' जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अगुवाई वाली हरियाणा एसआईटी से कहा कि वह अली खान महमूदाबाद के खिलाफ उनके विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज दो प्राथमिकियों तक ही सीमित रहे और यह देखे कि क्या कोई अपराध हुआ है और चार हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करे। पीठ ने कहा कि एसआईटी के लिए महमूदाबाद के मोबाइल फोन सहित इलेक...