नई दिल्ली, जून 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हत्या के एक दोषी की उस याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई और याचिकाकर्ता दोषी को फटकार लगाई, जिसने जेल अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करने के लिए तीन सप्ताह का समय विस्तार देने के लिए फिर से शीर्ष अदालत में अर्जी दायर की थी। विनोद उर्फ गांजा बनाम दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने पूछा कि जब फरलो के विस्तार की मांग वाली याचिका को जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 मई को ही खारिज कर दिया था, तो दोबारा ऐसी याचिका क्यों दाखिल की गई? जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए कहा, "आपकी हिम्मत कैसे हुई... जब जस्टिस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे खारिज कर दिया था.. अब आपने छुट्टी के दौरान इसे फिर से दायर करने...