नई दिल्ली, फरवरी 3 -- बजट के दिन इस बात की काफी चर्चा हुई कि जिस वेतनभोगी की सालाना इनकम पौने 13 लाख रुपये तक है, उसे कोई टैक्स देना नहीं होगा। गैर-वेतनभोगी के मामले में यह राशि 12 लाख रुपये हैं। न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड क्लास के लिए 75 हजार रुपये अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जिसकी वजह से उन्हें इस अतिरिक्त राशि पर टैक्स छूट मिलती है। अब आपको हम एक ऐसा जुगाड़ बता रहे हैं, जिससे नौकरीपेशा शख्स न्यू टैक्स रिजीम के तहत और 96 हजार रुपये की इनकम पर टैक्स बचा सकता है। सेक्शन 80CCD(2) के तहत नौकरीपेशा की बेसिक सैलरी का 14% तक का योगदान नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में टैक्स कटौती के लिए योग्य है। ओल्ड टैक्स रिजीम में यह लिमिट कम है। बेसिक सैलरी का 10% टैक्स कटौती के लिए मान्य होता है। Rs.13.7 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति इस पेंशन स्कीम में योगदान...