मुरादाबाद, जनवरी 21 -- मुरादाबाद। आनदंपुर ट्रस्ट की जमीन को नियम विरुद्ध खुर्द बुर्द करने के मामले में भी जमीन राज्य सरकार में निहित होगी। एडीएम प्रशासन ने 11 पक्षकारों को नोटिस भेजकर आपत्ति आमंत्रित की है। यह ग्रामीण सीलिंग की जमीन का प्रकरण है जिसमें नियमों का उल्लंघन होने का खुलासा एसडीएम सदर ने अपनी जांच रिपोर्ट में 16 अक्टूबर को किया था। एडीएम के अनुसार इसमें विधि विरुद्ध ढंग से जमीन का अंतरण कर अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का उल्लंघन किया गया। इसके बाद खाता संख्या 57 के गाटा संख्या 372/7-90, 373/3-09, 642/5-27, 651/0-53, 656/106-28 की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। लालपुर बराही तहसील मुरादाबाद के बंदोबस्ती खाता संख्या 57 के बावत किए गए हस्तांतरणों के संबंध में नियमानुसार पक्षकारों को सुनवाई का समय दिया जा चुका है।
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