नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर अपने 8 सितंबर के आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वो एक नोटिस जारी करे, जिसमें कहा जाए कि विशेष गहन संशोधन (SIR) के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आधार मान्य होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमलाया बागची की बेंच ने कहा कि यह आदेश सिर्फ अंतरिम है और आधार की वैधता का मसला अभी SIR से जुड़े मामले में तय होना बाकी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दूसरे दस्तावेज भी उतने ही जाली हो सकते हैं, जितना आधार। ऐसे में सिर्फ आधार को बाहर नहीं किया जा सकता। एससी ने यह टिप्पणी तब की, जब बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 8 सितंबर के आदेश में बदलाव की मांग की था। उनका कहना था कि आधार को नागरिकता का सबूत ...