देबव्रत मोहंती, फरवरी 25 -- ओडिशा हाईकोर्ट ने आधार-पैन लिंकिंग को असंवैधानिक करार देने से इनकार करते हुए पूर्व बीजू जनता दल (बीजेडी) सांसद तथागत सत्पथी की याचिका खारिज कर दी है। सत्पथी ने अपने डीमैट खाते को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि आधार-पैन लिंकिंग संविधान सम्मत है और यह निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। न्यायमूर्ति संजीव पाणिग्रही की एकलपीठ ने कहा, "आधार यूनीक बायोमेट्रिक-आधारित पहचान है, इसे पैन कार्ड से जोड़ने से आय की निगरानी करने, विसंगतियों का पता लगाने और प्रतिभूति बाजार में कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी।" उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड जैसे नियामक निकायों द्वारा इस नियम का कड़ाई से अनुपालन डीमैट खातों को वैध निवेश साधन बनाए रख...