नई दिल्ली, नवम्बर 15 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से कहा है कि 'आधार कार्ड का इस्तेमाल केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करने के इच्छुक आवेदकों की पहचान सत्यापित करने के लिए किया जा रहा है, न कि नागरिकता के प्रमाण के रूप में।' शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में आयोग ने कहा है कि आधार को नागरिकता प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने यह हलफनामा एक अधिवक्ता द्वारा दाखिल उस याचिका के जवाब में दाखिल किया है, जिसमें नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए प्रयुक्त फॉर्म 6 में जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई है। निर्वाचन आयोग में सचिव संतोष कुमार दुबे की ओर से शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामा में कहा गया है कि 'आधार का उपयोग...