लखनऊ, अगस्त 19 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता फोरेंसिंक इंस्टीटयूट में यूआईडीएआई (आधार) के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा कि आधार नागरिकता, पता अथवा जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। यह केवल पहचान सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज है। यह 182 दिन से अधिक भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी दिया जाता है। उन्होंने ये बातें फोरेंसिंक साइंस इंस्टीटयूट में आयोजित अंतराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में मंगलवार को कहीं। उन्होंने गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के बदलते स्वरूप विषय पर कहा कि बिना उचित सत्यापन के आधार स्वीकार नहीं करना चाहिए। आधार नम्बर आकस्मिक रूप से बेमेल बनाया गया है ताकि गोपनीयता बनी रहे। डीआईजी साइबर क्राइम पवन कुमार ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि भारत के साथ ही दुनिया के अन्य देशों में भी साइबर अपराधी तेजी से बढ़ रहा है। साइबर अपराध से ...