नई दिल्ली, नवम्बर 27 -- आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं होगा। आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि को प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। यानी, आधार कार्ड जन्मतिथि के प्रामाणिक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। योगी सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिवों को कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने इस साल 31 अक्तूबर को जारी एक पत्र में साफ किया था कि आधार जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है। उसी पत्र का हवाला देते हुए नियोजन विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह ने जारी शासनादेश में कहा है कि यूआईडीएआई का पत्र आने के बाद भी प्रदेश सरकार के कई विभागों में आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। इसे जन्म तिथि के प्रामाणिक...