रांची, फरवरी 12 -- झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को पीड़ितों के आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट की पीठ एक नाबालिग लड़की से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की पीठ चंद्रमुनि उरैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी नाबालिग बेटी 2019 से गुमला से लापता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, जो काफी समय से लंबित है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह एक लंबी प्रक्रिया है और इससे मामलों की जांच में बाधा आएगी। इसलिए, एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है जिससे पुलिस द्वारा आवश्य...