मुजफ्फरपुर, मई 12 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त के आदेश को रोककर रखने पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी मुजफ्फरपुर के निम्नवर्गीय लिपिक सूरज कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्राधिकारी के संयुक्त आयुक्त सह सचिव की रिपोर्ट पर परिवहन विभाग के अपीलीय प्राधिकार सह सचिव ने शुक्रवार को लिपिक के संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया। आदेश में बताया गया है कि 18 जून 2023 को पश्चिम चंपारण के एक व्यक्ति रूपेश कुमार ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में शिकातय की थी। बताया था कि पश्चिम चंपारण के एक वाहन का परमिट जाली व अवैध फिटनेस और बीमा के आधार पर 15 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। इसके आलोक में जांचोपरांत प्रमंडलीय आयुक्त ने उक्त वाहन के परिमट को रद्द करने और वाहन एवं कंपनी को काली सूची में डालने का आदे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.