वार्ता, मार्च 3 -- आदेश देने के बावजूद मामलों की जांच करने में कोताही बरतने और असमर्थता जताने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि वे 17 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश हों। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने सोमवार को एक आदेश जारी कर सीबीआई के डायरेक्ट को कोर्ट पेश होने को कहा है। जस्टिस जैन ने यह आदेश राज्य के विभिन्न थानों में बजरी माफियाओं के खिलाफ दर्ज मामलों में सीबीआई द्वारा जांच करने में असमर्थता जताने पर दिया। कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर से कहा है कि वह न्यायालय में पेश होकर बताएं कि इस मामले में इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रगति क्यों नहीं हुई। हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष 16 अप्रैल को बूंदी सदर थाने में दर्ज मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित किया था। कोर्...