रांची, दिसम्बर 22 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म (डीसीएलआर), रांची पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश को लागू करने में एक साल से अधिक की देरी गंभीर लापरवाही को दर्शाती है। बता दें कि वर्ष 1963 में देवकली देवी ने रांची के लालगुटुआ मौजा में 43 डिसमिल जमीन खरीदी थी। उक्त जमीन का विधिवत म्यूटेशन कराया गया था और वर्षों से उसकी रसीद भी कटती आ रही थी। बावजूद इसके वर्ष 2000 में पुराने जमीन मालिक के कुछ रिश्तेदारों ने कथित रूप से चालाकी से उसी जमीन को अजीत कुमार बरियार के नाम बेच दिया। इसके बाद जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकरण में झारखंड हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 202...