नई दिल्ली, अगस्त 21 -- -पिछली तीन सुनवाई से अदालत में पेश नहीं हो रहे आईओ नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने आदेश की अवहेलना करने पर जांच अधिकारी (आईओ) और थानाध्यक्ष (एसएचओ) की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद की अदालत ने कहा कि अधिकारियों का यह रवैया न्यायिक प्रक्रिया के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला हत्या से जुड़ा हुआ है। जिसकी प्राथमिकी थाना बेगमपुर में साल 2022 में दर्ज की गई थी। आरोपी के अधिवक्ता रवि दराल ने बताया कि आईओ पिछली तीन तारीखों से नहीं आ रहे हैं। आईओ की लापरवाही के कारण जमानत लंबित है। अब पुलिस के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश होने का विकल्प है, लेकिन वे पेश नहीं हो रहे हैं। -- बार-बार सुनवाई में ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.