नई दिल्ली, मई 9 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी कर झुग्गी-झोपड़ी गिराने के मामले में आंध्र प्रदेश के एक डिप्टी कलेक्टर को सजा के तौर पर पदावनत करके दोबारा से तहसीलदार बनाने का निर्देश दिया है। डिप्टी कलेक्टर ने 2014 में, तहसीलदार के पद पर रहते हुए, उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी कर गुंटूर जिले में झुग्गी-झोपड़ियों को गिराकर उसमें रहने वाले लोगों को बेघर कर दिया था। जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 'जब कोई संवैधानिक अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट या कोई अन्य अदालत आदेश/निर्देश पारित करता है, तो प्रत्येक अधिकारी, चाहे वह कितना भी ऊंचा पद पर क्यों न हो, उसका पालन करना चाहिए क्योंकि अदालत के आदेश की अवहेलना कानून के शासन की नींव पर हमला है जिस पर लोकतं...