छपरा, नवम्बर 20 -- छपरा, एक संवाददाता। कोलकाता के एनजीटी कोर्ट ने कहा है कि शहर के प्रभुनाथ नगर जलजमाव वाद में अगर आदेश की अवहेलना की गयी तो कोर्ट कठोर अर्थ दंड लगाने से नहीं चुकेगा। कोलकाता एनजीटी की पूर्वी खंडपीठ में इसकी सुनवाई पिछले 17 नवंबर को हुई थी। आदेश बुधवार को एनजीटी के पटल पर लाया गया। जिला परिषद ,जिलाधिकारी , विभागीय सचिव व अन्य के अधिवक्ताओं ने जब शपथ पत्र दाखिल करने के लिए नौ सप्ताह का समय मांगा तो प्रतिवादी डॉ बीएनपी सिंह की ओर से विरोध किया गया। वादी ने खंडपीठ को बताया कि प्रभुनाथ नगर ,उमा नगर , शक्ति नगर और आसपास के इलाके गहरे जल जमाव के संकट से गुजर रहे हैं । एक तो बरसात का पानी और दूसरे शहर के नालों का पानी का भी इस स्थल पर जमाव हो जाता है। निकासी का मार्ग बंद होने के कारण वहां महीनों तक जल ठहर जाता है । वादी द्वारा सू...
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