बुलंदशहर, मई 25 -- स्थाई लोक अदालत ने सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी को भैंस की मौत के मामले में क्लेम की धनराशि मय ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव नगला इलाहाबाद निवासी जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2019 में 80 हजार रुपये में एक भैंस खरीदी थी। इसके लिए जितेंद्र सिंह ने यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा की धनराशि देकर 31 अक्तूबर 2018 से 30 अक्तूबर 2019 की अवधि का बीमा कराया था। बताया कि बीमा के बाद कंपनी की ओर से भैंस के कान में टोकन भी लगाया गया था। कुछ समय बाद भैंस के कान से टोकन निकल गया, जिसको लेकर बीमा कंपनी को सूचना दी और टोकन फिर से लगाने की मांग की थी। आरोप है कि शिकायत के बाद भी टोकन दोबारा से नहीं लगा गया। इसके बाद 22 सितंबर 2019 को भैंस की मौत हो गई। जिसके चलते उन्होंने बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया। ...
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