नई दिल्ली, अगस्त 20 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने बुधवार को राजधानी के अधिकारियों को द्वारका इलाके में पेड़ों की छंटाई करने का निर्देश दिया। साथ ही, दिल्ली नगर निगम की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। पैदल चलने वालों और सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए पेड़ों की देखभाल और हल्की छंटाई आवश्यक है। पीठ ने कहा कि यह सर्वविदित है कि मानसून के दौरान जब भी भारी बारिश होती है, पेड़ों के गिरने से जान-माल दोनों को नुकसान पहुंचने की कई घटनाएं सामने आती हैं। तथ्यों को देखते हुए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। 10 दिन में सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया पीठ...