सुल्तानपुर, नवम्बर 19 -- सुलतानपुर। कोतवाली देहात के बरुई में तीन साल पूर्व महिला के आत्महत्या मामले में दोषी पति को न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने चार साल की जेल और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरकारी वकील विजय शंकर शुक्ल ने बताया कि दोषी रामा निषाद को पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया गया। 11 जुलाई 2022 को पति के उत्पीड़न से तंग आकर केश कुमारी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

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