आगरा, जुलाई 14 -- आत्महत्या के लिए विवश करने के 16 साल पुराने मामले में आरोपित संजू, सुरेश, मुकेश एवं मुरारी निवासी सदर को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। मामले में अभियोजन ने दस गवाह पेश किए। सभी ने घटना का समर्थन नहीं किया। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता करतार सिंह भारतीय एवं नरेंद्र कुमार यादव ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा है। वादी रमेश चंद ने थाना सदर पर मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि 21 मई 2008 की सुबह वादी की पत्नी सोन देवी आरोपियो द्वारा निर्मित दीवार का विरोध करने आरोपियों के घर पहुंची तो उन्होंने उस पर मिट्टी का तेल डाल उसे आग के हवाले कर दिया। वादी के भाई एवं अन्य परिजनों द्वारा आग बुझा उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान वादी की पत्नी की मृत्यु हो गई। विवेचना उपरांत उक्त मुकदमा आत्महत...