रांची, अप्रैल 3 -- रांची, संवाददाता। आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े मामले में सिर्फ दो दिन में फैसला आया। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी मोरहाबादी निवासी राजेश कुमार को पर्याप्त सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। आरोपी की पत्नी अरनिका कुमारी की मौत जलने से हो गई थी। इस घटना को लेकर मृतका के पिता अशोक कुमार ने बरियातू थाना में 13 सितंबर 2023 को अपने दामाद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में 29 मार्च को आरोपी पर आरोप तय किया गया। उसी दिन गवाही पूरी कर ली गई। साथ ही आरोपी का बयान भी दर्ज किया गया। बहस भी पूरी कर ली गई। इसके बाद अदालत ने 3 अप्रैल को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। घटना 11 सितंबर 2023 को घटी थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि मेरे दामाद का संबंध किसी और महिला से था...