अलीगढ़, सितम्बर 16 -- अलीगढ़। सिविल लाइन क्षेत्र में महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एडीजे प्रथम हरविंदर सिंह की अदालत ने तीन लोगों की जमानत अर्जी रद्द की हैं। एडीजीसी मेपे सिंह ने बताया कि 24 जुलाई 2018 को फरहान का निकाह हरदुआगंज के मोहल्ला सिद्ध निवासी खुशनुमा के साथ हुआ था। आरोप था कि शादी के बाद से ही फरहान को ससुरालीजन प्रताड़ित करने लगे। घर जमाई बनकर रहने का दबाव बनाते थे। इससे तंग आकर 21 फरवरी को फरहान ने आत्महत्या कर ली। इसमें फरहान के साले नसरुद्दीन, रईसुद्दीन व साली मुबीना की ओर से जमानत अर्जी डाली गई थी, जो रद्द की गई है।

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