नोएडा, दिसम्बर 7 -- ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने शारीरिक शोषण और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अभिप्रय सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी पर अपनी लॉ फर्म में काम करने वाली युवती को उकसाने का आरोप है। वर्ष 2024 में एलएलबी पास करने के बाद युवती दिल्ली स्थित आरोपी की लॉ फर्म में कार्यरत थी। आरोप है कि आरोपी करीब एक वर्ष तक युवती को शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाता रहा और उसके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। युवती के परिवार ने यह भी आशंका जताई है कि वह गर्भवती थी और पहले भी उसे गर्भपात की दवाइयां दी गई थीं। आरोपी ने तीन नवंबर 2025 को युवती को अपमानित करने के साथ धमकी दी कि यदि उसने उसके रास्ते में रुकावट पैदा की तो उसके निजी वीडियो वायरल कर देगा। इसके बाद युवती ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अदालत ने माना कि आरोप...